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27 साल बाद आया अदालत का फैसला, लकड़ी चोरी के मुकदमें में मिली एक दिन की जेल

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-1500 रुपये जुर्माना न भरने पर 10-10 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा

डिजिटल न्यूज डेस्क, महराजगंज। उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में लकड़ी चोरी के एक मामले में 27 साल तक केस चलने के बाद अभियुक्तों को महज एक-एक दिन की सजा मिली। साथ ही 1500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। लकड़ी चोरी की ये घटना 1997 में हुई थी।

दरअसल, बृजमनगंज थाना क्षेत्र के फुलमनहा गांव निवासी अयुब व शरीफ के घर से सन 1997 में अवैध चोरी की लकड़ी बरामद हुई थी। इस मामले में बृजमनगंज थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था। ये मुकदमा 385/1997 धारा 379,411 भा.द.वि. व 26 वनसंक्षरण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था।

अदालत में यह मामला 27 साल तक चला। बीते दिन इस केस का फैसला आया। फैसले में अभियुक्तों को केवल एक-एक दिन की सजा मिली। इस मुकदमे में न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने दोष सिद्ध पाते हुए दोनों अभियुक्तों को एक-एक दिन की सजा और 1500-1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर 10-10 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

 


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