मुंबई। बाजार नियामक सेबी ने बायोकॉन लिमिटेड के एक अधिकारी को भेदिया कारोबार में शामिल होने के मामले में प्रतिभूति बाजार से तीन महीने तक प्रतिबंधित कर दिया है और आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक आदेश में कहा कि बायोकॉन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीहास पी. तांबे ने 19-27 दिसंबर 2017 के बीच कंपनी के शेयरों में बाजार के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए भेदिया कारोबार किया। वह 19 दिसंबर और 20 दिसंबर 2017 को शेयरों की बिक्री के संबंध में बायोकॉन को समय पर जानकारी देने में भी विफल रहे। यह बिक्री मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक था। भेदिया कारोबार के नियमों के तहत तांबे को शेयरों की बिक्री की तारीख से दो कारोबारी दिनों के भीतर इसकी जानकारी देनी थी, लेकिन वह निर्धारित समयसीमा में ऐसा नहीं कर सके।
