नयी दिल्ली, 13 अक्टूबर : दिल्ली की एक अदालत ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो के खिलाफ धन शोधन मामले में गिरफ्तार लावा इंटरनेशनल मोबाइल कंपनी के एमडी और एक चीनी नागरिक समेत चार लोगों की हिरासत तीन दिन के लिए बढ़ा दी। ईडी ने आगे की पूछताछ के लिए आरोपियों की 10 दिन की हिरासत का अनुरोध किया था। अदालत ने 10 अक्टूबर को आरोपियों को तीन दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। चारों आरोपियों-लावा इंटरनेशनल कंपनी के एमडी हरिओम राय, चीनी नागरिक गुआंगवेन उर्फ एंड्रयू कुआंग और सीए नितिन गर्ग और राजन मलिक को उनकी हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि साक्ष्य के संबंध में उनका 13 गवाहों से आमना-सामना कराया जाना है। बचाव पक्ष के वकील ने ईडी की अर्जी का विरोध करते हुए दावा किया कि केंद्रीय एजेंसी ‘‘प्रक्रियाओं का घोर उल्लंघन’’ कर रही है। चारों आरोपियों को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया। ईडी ने पिछले साल जुलाई में कंपनी और उससे जुड़े व्यक्तियों पर छापा मारा था, जिसमें चीनी नागरिकों और कई भारतीय कंपनियों से जुड़े एक बड़े धन शोधन रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया गया था। ईडी ने तब आरोप लगाया था कि भारत में करों के भुगतान से बचने के लिए वीवो द्वारा 62,476 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि ‘‘अवैध रूप से’’ चीन को अंतरित की गई थी।
