मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने लेटलतीफ व काम से जी चुरानेवाले कर्मचारियों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि देर से आने वाले कर्मियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के एक आदेश के बाद मंत्रालय के ऐसे कर्मचारी जो एक महीने में दो से अधिक बार काम पर देर से आएंगे, उनकी छुट्टी या वेतन काट लिया जाएगा। सरकार ने 31 दिसंबर, 2020 को इस आशय का एक परिपत्र जारी किया है।
बता दें कि मंत्रालय में ड्यूटी पर पहुंचने का सामान्य समय सुबह 9.45 बजे है, लेकिन कर्मचारियों को काम पर पहुंचने के लिए 60 मिनट की रियायत मिलती है। परिपत्र में कहा गया है कि कर्मचारियों के लिए सुबह 10.45 से दोहपर 12.15 बजे तक ड्यूटी पर पहुंचने का आखिरी समय होगा। इसके बाद आने वाले कर्मियों का आधे दिन का वेतन कटेगा। परिपत्र में कहा गया है,‘अगर नौकरशाहों सहित कर्मचारी सुबह 10.45 से दोपहर 12.15 बजे के बीच काम पर आते हैं, तो उनके लिए नियमित कार्यालय समय के बाद एक घंटे अतिरिक्त काम करना अनिवार्य होगा।’ महीने में दो बार पूर्वाह्न 11.15 बजे के बाद मंत्रालय में ड्यूटी पर आने वाले कर्मचारियों का बाद में प्रत्येक देरी के लिए एक आकस्मिक अवकाश कटेगा। अगर उनका आकस्मिक अवकाश खत्म हो जाता है, तो उनकी अर्जित छुट्टी काटी जाएगी। वहीं सभी छुट्टियां समाप्त हो जाने पर कर्मचारी का वेतन कटेगा।
