ताज़ा खबर
OtherTop 10ताज़ा खबरबिज़नेसभारतराज्य

मार्च में 200 कंपनियों ने दिवालिया के लिए आवेदन किया

Share

मुंबई। भारतीय दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने कहा है कि 24 मार्च को नई कार्रवाई को लेकर निलंबन अवधि समाप्त होने के बाद से दिवाला कानून के तहत कर्ज में फंसी संपत्तियों के समाधान को लेकर लगभग 200 आवेदन मिले हैं।
बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बीच आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने के चलते दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत कुछ प्रावधानों को 25 मार्च 2020 से एक साल तक के लिए निलंबित कर दिया गया था। निलंबन की अवधि खत्म होने के बाद दाखिल हुए नए दिवाला मामलों के बारे में आईबीबीआई के अध्यक्ष एम. एस. साहू ने कहा कि दिवालियापन की कार्रवाई न हो, इसके लिए न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने और कई तरह के समर्थन के चलते आवेदनों की संख्या सीमित हुई है। निलंबन अवधि के दौरान आईबीसी के तहत नई कार्यवाही की अनुमति नहीं थी।
आईबीबीआई दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता को लागू करने वाला प्रमुख संस्थान है। साहू ने कहा,‘खास बात यह है कि जब समाधान की संभावना अधिक होती है, तो हितधारक संहिता का उपयोग करना पसंद करते हैं। चूंकि, बाजार और अर्थव्यवस्था अपने सबसे अच्छे समय में नहीं हैं, इसलिए हितधारक संहिता का उपयोग करने के लिए उचित समय का इंतजार कर रहे हैं।’


Share

Related posts

एनजीओ और ट्रस्ट पर एनआईए के छापे

samacharprahari

‘लड़की’ कहकर चिढ़ाने पर दुखी छात्र ने लगाई फांसी

Prem Chand

भारत में मिला ओमिक्रोन के नए वेरिएंट XE का पहला केस, बीएमसी ने की पुष्टि 

Prem Chand

पालघर लिंचिंग मामले के 25 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

samacharprahari

करोड़ों का घोटाला: गुडविन के मालिकों की जमानत याचिका खारिज

samacharprahari

चुनाव से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की सौगात

Amit Kumar