एच-1बी वीजाधारकों के जीवनसाथियों को मिलेगा काम का अधिकार
मुंबई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने आव्रजन नियमों को अनुकूल करते हुए H-1B वीजा धारकों को बड़ी राहत दी है। वीजाधारकों के जीवनसाथी को भी अब ऑटोमैटिक वर्क ऑथराइजेशन परमिट देने पर अमेरिका प्रशासन सहमत हो गया है।
दरअसल, अमेरिका में एच-1बी वीजाधारकों में बड़ी संख्या में भारतीय आईटी पेशवर शामिल हैं। इनके जीवनसाथियों और 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एच-4 वीजा जारी किया जाता है।
यह वीजा अमेरिकी नागरिकता एवं इमिग्रेशन सर्विस जारी करती है। यह सामान्य तौर पर उन लोगों को जारी किया जाता है, जो अमेरिका में रोजगार आधारित स्थायी निवासी दर्जे की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर चुके हैं। एच-1बी वीजा गैर-आव्रजन वीजा है, जिसके जरिये अमेरिकी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को रोजगार दे सकती हैं।