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पांच साल पहले गैंग रेप मामले में छह को उम्रकैद

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कालाहांडी, 21 नवंबर 2024। ओडिशा के कालाहांडी जिले की एक अदालत ने पांच साल पहले एक महिला से सामूहिक बलात्कार करने वाले छह लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जबकि इस मामले में तीन आरोपियों को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया गया. सरकारी वकील पूर्ण चंद्र नाग ने बताया कि धर्मगढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश चंद्र प्रधान ने गवाहों और सबूतों की जांच के बाद बुधवार को इस मामले में अहम फैसला सुनाया. दोषी ठहराए गए आरोपियों में लालिंद्र सबर, लाबन्या छत्रिया, अनिरुद्ध छत्रिया, प्रकाश नाइक, सांता नाइक और अमित नाइक शामिल हैं.

राजकीय अधिवक्ता पूर्ण चंद्र नाग ने आगे बताया कि सोशल मीडिया पर इस अपराध का वीडियो वायरल करने वाले तीन अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया है. सरकारी वकील के मुताबिक, पीड़िता सितंबर 2019 में भवानीपटना शहर से घर जा रही थी और उस समय महिला को जानने वाले लालिंद्र सबर ने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देने की पेशकश की थी. महिला ने उसे मान लिया था. फिर घर जाते समय उस व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर सड़क किनारे जंगल में ले जाकर महिला के साथ बलात्कार किया था।


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