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दूरसंचार ग्राहकों पर पड़ेगी AGR की मार! कंपनियां बढ़ा सकती हैं मोबाइल टैरिफ 

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) बकाया चुकाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को 10 साल की मोहलत दे दी है, लेकिन इससे टेलीकॉम कंपनियों कोएक बार फिर से टैरिफ प्लान बढ़ाने को मजबूर होना पड़ेगा। मोबाइल टैरिफ बढ़ने से ग्राहकों को ज्यादा शुल्क चुकाना होगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिम अरुण मिश्रा की बेंच ने टेलीकॉम कंपनियों को राहत देते हुए उन्हें एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर का बकाया चुकाने के लिए 10 साल का समय दे दिया है।

दूर नहीं हुआ संकट
एजीआर का बकाया चुकाने की मोहलत मिलने के बावजूद वोडाफोन-आइडिया और एयरटेल के लिए संकट दूर नहीं हुआ है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को मार्च 2021 तक बकाये का 10 फीसदी और फरवरी 2022 के बाद आगे बाकी 90 फीसदी रकम चुकानी है। वोडाफोन आइडिया ने फिलहाल दूरसंचार विभाग के पास 7,854 करोड़ रुपये जमा किये हैं, जबकि उनका एजीआर का कुल बकाया 58,254 करोड़ रुपये है। इसी तरह एयरटेल ने भी 18,004 करोड़ रुपये चुका दिये हैं और अभी उसे 25,976 करोड़ रुपये चुकाने हैं।

 

फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म जेफेरीज के अनुमान के मुताबिक ​इस वित्त वर्ष के अंत यानी मार्च तक वोडाफोन आइडिया को 5000 करोड़ रुपये और इसके बाद हर साल 6,800 करोड़ रुपये देना होगा। इसी तरह एयरटेल को मार्च तक 2,600 करोड़ रुपये और उसके बाद हर साल 3,500 करोड़ रुपये देने होंगे।

भारत के बेहद प्रतिस्पर्धी बाजार में टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ बढ़ाने के मामले में रिलायंस जियो के रहमोकरम पर हो गई हैं। अगर इनके साथ जियो ने टैरिफ नहीं बढ़ाये तो इनके ग्राहकों का बड़ा हिस्सा जियो के पास चला जाएगा। पिछले साल ही जियो के साथ ही सभी टेलीकॉम कंपनियों ने अपना टैरिफ 30 फीसदी तक बढ़ा दिया है।

 


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