डिजिटल न्यूज डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक नया परिपत्र जारी कर अपने अधिकारियों या जांच अधिकारियों (आईओ) को निर्देश दिया है कि वे समन पर बुलाए गए लोगों से ‘बेवक्त’ पूछताछ न करें और उन्हें कार्यालय में घंटों इंतजार न कराएं। ईडी ने बंबई उच्च न्यायालय के एक निर्देश के संबंध में 11 अक्टूबर को यह परिपत्र जारी किया है।
दरअसल, बंबई उच्च न्यायालय ने 64 वर्षीय याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए संघीय एजेंसी को इस तरह का आदेश जारी करने के संबंध में निर्देश दिया था क्योंकि व्यक्ति ने अदालत को बताया था कि ईडी ने उसे तलब किया था ‘रात भर हिरासत में रखा और पूछताछ की थी।’
अदालत ने कहा कि वह एजेंसी की इस तरह की कार्यप्रणाली को अस्वीकार करती है और एजेंसी को निर्देश दिया कि वह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत समन जारी करने के बाद लोगों के बयान दर्ज करने और समय के संबंध में अपने जांच अधिकारियों को एक परिपत्र या निर्देश जारी करे। ईडी ने इसके बाद अदालत को बताया कि उसने इस संदर्भ में 11 अक्टूबर को एक नया तकनीकी परिपत्र जारी किया है।
