सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई बाजार नियामक के खिलाफ अवमानना याचिका
डिजिटल न्यूज डेस्क, मुंबई। अडानी-हिंडनबर्ग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। याचिका में अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं पूरी करने के लिए सेबी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग की गई है।
आवेदक अधिवक्ता विशाल तिवारी के अनुसार, 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, वह रिपोर्ट अभी तक सेबी द्वारा पेश नहीं की गई है। सेबी को 14 अगस्त तक अडानी-हिंडनबर्ग मामले में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करनी थी। सुप्रीम कोर्ट की समयसीमा का अनुपालन न करने पर सेबी को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई है।
बता दें कि अडानी मामले में हितों के टकराव (Conflict of interest) का भी आरोप लगाकर एक नई याचिका दाखिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट से एक्सपर्ट कमेटी बनाने की अपील की गई है। सेबी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग के अलावा संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना (OCCRP) की रिपोर्ट की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति को निर्देश देने की भी मांग की है। ओसीसीआरपी ने अपनी रिपोर्ट में अडानी पर स्टॉक में हेरफेर का आरोप लगाया था।
याचिका में कहा गया कि कंपनियों के व्यवहार और प्रथाओं पर निगाह रखने के लिए एक मजबूत सिस्टम की जरूरत है। सेबी ने अपने आवेदन में जांच पूरी करने के लिए जरूरी समयसीमा के सुझाव पर आपत्ति जताई है।
सेबी ने कुछ दिन पहले ही इस मामले में जांच को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दायर की थी। सेबी ने कहा था कि वह टैक्स हैवन देशों से जानकारी मिलने का इंतजार कर रहा है। सेबी ने कहा था कि अडानी के खिलाफ दो मामलों को छोड़कर सभी आरोपों की जांच पूरी कर ली गई है।