महाराष्ट्र ‘सरकार’ को तगड़ा झटका
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में यह फैसला दिया है कि अब इस केस को सीबीआई देखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सीबीआई जांच के लिए पटना सरकार की सिफारिश सही है और महाराष्ट्र सरकार को आदेश का पालन करना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र पुलिस, सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपे। अदालत ने कहा कि पटना में जो एफआईआर दर्ज की गई है, वह कानून सम्मत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र सरकार इस फैसले पर रिव्यू पिटीशन दायर कर सकती है।
बता दें कि इस केस में तमाम संगीन आरोपों का सामना कर रही रिया चक्रवर्ती ने अपने खिलाफ पटना में दायर एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर कराने के लिए याचिका दी थी। इसे खारिज करते हुए कोर्ट ने केस की जांच के अधिकार सीबीआई को दे दिए हैं। इस फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि हम फैसले को चुनौती देंगे। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह 35 पेज का जजमेंट है। पहले आप इसको पढ़िए। हमने हर पहलुओं का बारीकी से अध्ययन करने के बाद फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सुशांत सिंह के पिता केके सिंह के वकील विकास सिंह ने कहा कि सुशांत के परिवार के लिए ये बड़ी जीत है। कोर्ट ने भी माना कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में कोई जांच नहीं की थी। ये एतिहासिक फैसला है। इंसाफ की तरफ ये पहला और बड़ा कदम है। अब सीबीआई अपनी जांच शुरू करेगी।