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साफेमा के तहत संपत्ति जब्त करने का आदेश

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मुंबई। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) की ओर से एक बड़े अभियान के तहत 60.1 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थ एवं नकदी जब्त किये जाने के साल भर बाद तस्कर एवं विदेशी मुद्रा हेरफेर संबंधी अधिनियम (साफेमा) के तहत अधिकारियों ने आरोपियों की संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया है।
एटीएस एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार एटीएस की विक्रोली इकाई ने एक साल पहले 58.55 करोड़ रुपये मूल्य का 146.143 किलोग्राम मेफेड्रोन तथा 1.55 करोड़ रुपये नकद एवं तीन वाहन जब्त किये थे और मादक पदार्थ संबंधी कानून के तहत 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने सरदार पाटिल के नाम से सांगली के शिराला में एमआईडीसी में एक भूखंड, कैसुदद्दीन सिद्दिकी के नाम से रायगढ़ में 35.10 लाख रुपये के फ्लैट, पनवेल में 12.72 लाख रुपये के भूखंड और 32.93 लाख रुपये के एक अन्य भूखंड समेत कई संपत्तियां खरीदी थीं।
एटीएस ने एक बयान में कहा कि आरोपी मोहम्मद तनवीर अब्दुल अजीज पारयानी के पास से 41.32 लाख रुपये के सोने एवं चांदी के गहने, सात विदेशी घड़ियां और विदेशी मुद्राएं बरामद की गई थीं। पारयानी का भगोड़े माफिया सरगना दाउद इब्राहिम के धंधों से संबंध था। संपत्ति जब्त करने का साफेमा प्राधिकरण का आदेश एटीएस की जांच के आधार पर जारी किया गया है।


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