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रिलायंस इंफ्राटेल को लगा झटका

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वसूली को लेकर एनसीएलटी ने दोहा बैंक की याचिका को सही माना

मुंबई।
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने दोहा बैंक की उस याचिका को सही करार दिया है, जिसमें रिलायंस इंफ्राटेल के वित्तीय ऋणदाताओं को प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किए जाने का आग्रह किया गया है। मामले से जुड़े एक सूत्र ने इसकी जानकारी दी।
रिलायंस इंफ्राटेल की संपत्तियां रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की अनुषंगी को बेचकर 4,400 करोड़ रुपये मिले हैं। इसी से देनदारों को भुगतान किया जाना है। ऋणदाताओं को इसमें से 3515 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं। सूत्र के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक को 728 करोड़ रुपये, महिमा मर्केंटाइल को 514 करोड़ रुपये, एससी लोवी को 511 करोड़ रुपये, वीटीबी कैपिटल पीएलसी को 511 करोड़ रुपये, दोहा बैंक को 409 करोड़ रुपये, एमिरेट्स एनबीडी को 322 करोड़ रुपये, आईसीबीसी को 278 करोड़ रुपये और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को 242 करोड़ रुपये मिलेंगे। सूत्र ने कहा, ‘रिलायंस इंफ्राटेल को आरआईएल की अनुषंगी से इक्विटी और रोजमर्रा की जरूरत की पूंजी के लिए 455 करोड़ रुपये मिलेंगे। शेष राशि परिचालन लेनदारों, कर्मचारियों आदि के बीच वितरित की जाएगी।”


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