मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को अनलॉक 4 की नई गाइडलाइंस जारी कर दी। गाइडलाइंस के मुताबिक महाराष्ट्र में निजी दफ्तर 30 फीसदी स्टाफ के साथ शुरू किए जा सकेंगे। फिलहाल निजी दफ्तरों को 10 फीसदी स्टाफ के साथ काम करने की इजाजत थी। हालांकि 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में आवागमन के लिए अब ई-पास की जरूरत नहीं होगी।
महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। महाराष्ट्र में निजी दफ्तर 30 फीसदी स्टाफ के साथ शुरू किए जा सकेंगे, जबकि होटलों को 100 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे गई है। हालांकि सरकार ने इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य बना दिया है। प्रदेश के सभी जिलों में आवागमन के लिए अब ई-पास की जरूरत नहीं होगी। वर्क फ्रॉम होम (घर से काम) को प्राथमिकता दी जाएगी। दफ्तर, कार्यस्थल, दुकान, बाजार और औद्योगिक व व्यावसायिक गतिविधियों के लिए काम के घंटे तय होंगे।
सार्वजनिक स्थलों पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखने का निर्देश दिया गया है। सार्वजनिक जगह, कार्यस्थल और यात्रा के दौरान फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। पब्लिक प्लेस पर आपस में 2 गज (6 फुट) की दूरी बनाए रखना जरूरी है, जबकि दुकानों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग बना कर खरीदारी करनी है। दुकानों पर एक साथ 5 से ज्यादा कस्टमर खड़े नहीं होंगे, लोगों के बड़े जमावड़े पर प्रतिबंध होगा।
उद्धव सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक शादी-विवाह में फिलहाल 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। अंतिम संस्कार के दौरान अधिकतम 20 लोग एकजुट होंगे। सार्वजनिक जगहों पर थूकना, शराब पीना, पान-गुटखा खाना प्रतिबंधित रहेगा। थूंकना दंडनीय माना जाएगा। संबंधित अधिकारी इसके लिए जुर्माना भी लगा सकते हैं।
इसके अलावा 30 सितंबर तक पूरे प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग आदि बंद रहेंगे। डिस्टेंस लर्निंग की इजाजत होगी। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, असेंबली हॉल बंद रहेंगे. मेट्रो सेवा भी बंद रखी जाएगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। जरूरी सेवाओं की दुकानें पहले की तरह खुलती रहेंगी।