ताज़ा खबर
OtherPoliticsTop 10क्राइमताज़ा खबरभारतराज्य

जारी रहेगा ‘सवर्ण गरीबों’ को 10 प्रतिशत का आरक्षण

Share

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर मुहर

नई दिल्ली। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को दिए गए आरक्षण पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। चीफ जस्टिस यूयू ललित के नेतृत्व में गठित 5 जजों की पीठ ने 3:2 से संविधान के 103वें संशोधन के पक्ष में फैसला सुनाया। केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में 103वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिए सवर्ण तबके के लोगों को आरक्षण घोषित किया था।

हालांकि, चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट ने ईडब्ल्यूएस कोटा के खिलाफ अपनी राय रखी, जबकि तीन जजों जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा कि यह संशोधन संविधान के मूल भावना के खिलाफ नहीं है।
गौरतलब है ईडब्ल्यूएस कोटे में सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ मौजूदा भाजपा सरकार ने दिया था। इस फैसले को चुनौती दी गई थी। हालांकि शीर्ष अदालत ने आरक्षण पर रोक लगाने से पहले भी इनकार कर दिया था। सोमवार को आए इस फैसले के साथ ही अब देश में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण जारी रहेगा।

पीठ ने 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस मामले में मैराथन सुनवाई लगभग सात दिनों तक की थी। इसमें याचिकाकर्ताओं और (तत्कालीन) अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडब्ल्यूएस कोटे का बचाव किया था।


Share

Related posts

ईडी सिर्फ ‘आपराधिक साजिश’ के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा नहीं दर्ज करेगी 

samacharprahari

आरजी कर अस्पताल में एक्सपायर दवाओं की सप्लाई

Prem Chand

कानपुर डाकघर से गैंगस्टर की तस्वीर वाले डाक टिकट जारी

samacharprahari

हंगामेदार हो सकती है जीएसटी परिषद की बैठक

samacharprahari

T 20 में रिकॉर्ड्स की झड़ी, संजू और तिलक ने लगाई सेंचुरी

Prem Chand

बदायूं में महिला सिविल जज ने लगाई फांसी

samacharprahari