जनवरी 2023 तक टली सुनवाई, केंद्र सरकार को मिला समय
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड की कानूनी स्थिति स्पष्ट किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई अगले साल 31 जनवरी तक टाल दी है। आरटीआई कानून के तहत पीएम केयर फंड के खातों की जानकारी मांगी गई थी। कोर्ट ने सरकार को अगले 4 सप्ताह में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने मामले में केंद्र को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्तों का समय दिया है।
बता दें कि कोर्ट ने जुलाई में केंद्र से उस याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए कहा था, जिसमें पीएम केयर्स फंड को ‘राजकीय’ घोषित करने का अनुरोध किया गया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे फंड के कामकाज में पारदर्शिता आएगी।
हालांकि कोर्ट ने तब कहा था कि इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दे पर केवल एक पेज का जवाब दायर किया गया है। कोर्ट संबंधित मुद्दे पर सरकार से व्यापक प्रतिक्रिया चाहती है।