मुंबई। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने नकली और गैर-खादी कपड़ों की बिक्री करने के मामले में मुंबई के खादी एम्पोरियम पर प्रतिबंध लगा दिया है। नकली सामान बेचनेवालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है।
केवीआईसी ने सबसे पुराने मुंबई खादी और ग्रामोद्योग संघ (एमकेवीआईए) का खादी प्रमाणन रद्द कर दिया है। यह कंपनी वर्ष 1954 से मुंबई में डी. एन. रोड पर स्थित हेरिटेज बिल्डिंग मेट्रोपॉलिटन इंश्योरेंस हाउस में प्रतिष्ठित खादी एम्पोरियम चला रही थी।
केवीआईसी ने जांच में पाया कि खादी एम्पोरियम असली खादी की आड़ में गैर-खादी उत्पाद बेच रहा था। नियमित निरीक्षण के दौरान केवीआईसी के अधिकारियों ने एम्पोरियम से नमूने एकत्र किए थे। इसके बाद एमकेवीआईए को कानूनी नोटिस जारी किया गया।
इससे पहले, केवीआईसी ने खुदरा ब्रांड फैबइंडिया सहित 1200 से अधिक व्यक्तियों और फर्मों को “खादी” ब्रांड नाम का दुरुपयोग करने और “खादी” के नाम से गैर-खादी उत्पादों को बेचने के लिए कानूनी नोटिस जारी किए हैं।
केवीआईसी ने फैबइंडिया से 500 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है, जो बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। पिछले साल केवीआईसी ने ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को 140 वेब लिंक्स हटाने के लिए मजबूर किया जो गैर-खादी उत्पादों को “खादी” के रूप में बेच रहे थे।