मुंबई। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने फ्रेंकलिन टेम्पलटन एएमसी के वरिष्ठ अधिकारियों और उसके ट्रस्टियों पर 15 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना वर्ष 2020 में छह ऋण योजनाओं को अचानक बंद करने में नियामकीय नियमों का उल्लंघन करने के मामले में लगाया गया है। इन योजनाओं की कुल प्रबंधनाधीन संपत्ति 25,000 करोड़ रुपये थी। इससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ।
सेबी के आदेश के अनुसार, फ्रेंकलिन टेम्पलटन ट्रस्टी सर्विसेज प्रा. लि. पर तीन करोड़ रुपये, फ्रेंकलिन ऐसेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष संजय सापरे और उसके मुख्य निवेश अधिकारी संतोष कामत पर दो- दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नियमों के उल्लंघन के समय योजना के कोष प्रबंधक रहे कुणाल अग्रवाल, सुमित गुप्ता, पल्लब रॉय, सचिन पडवाल देसाई और उमेश शर्मा प्रत्येक पर भी डेढ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, कंपनी के तत्कालीन मुख्य अनुपालन अधिकारी सौरभ गंग्रेडे पर 50 लाख रुपये का जुर्माना सेबी ने लगाया है। इन लोगों को 45 दिन के भीतर जुर्माने का भुगतान करने को कहा गया है। सेबी ने नोट किया है कि फ्रेंकलिन टेम्पलटन म्युचुअल फंड (एमएफ) के ट्रस्टी अपने क्षेत्र के पेशेवर लोग है और अपने अपने कार्य क्षेत्र में वह विशेषज्ञता रखते हैं इसके बावजूद म्युचुअल फंड के कामकाज में सामने आने वाली खामियों को दूर करने में वह असफल रहे।