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ठाकरे गुट की अर्ज़ी पर शिंदे गुट के विधायको को नोटिस

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सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में अपना पक्ष रखने का दिया निर्देश

प्रहरी संवाददाता, मुंबई/नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता से जुड़े एक मामले में उद्धव ठाकरे ग्रुप की अर्जी पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका में उद्धव ग्रुप की ओर से विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के 10 जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई है।
विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने जून 2022 में शिवसेना में बगावत और विभाजन के बाद शिंदे ग्रुप की शिवसेना को असली शिवसेना घोषित किया था। उन्होंने उद्धव ठाकरे गुट की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की गुहार लगाई गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली बेंच के सामने सुनवाई हुई। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की। इनकी दलील पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को नोटिस जारी किया है। सीएम शिंदे और कुछ विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।


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