ताज़ा खबर
Otherराज्य

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 69000 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ

Share

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में लम्बे समय से चल रहे 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के विवाद में राज्य की अजय बिष्ट सरकार को शीर्ष कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ के आदेश में दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को जो कहना है हाई कोर्ट में जाकर कहें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि वह मामले को दो महीने के भीतर निपटाए। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने उत्तर पुस्तिकाओं की जांच विवाद और भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश स्थगित कर दिया था और प्रदेश सरकार को भर्ती जारी रखने की हरी झंडी दे दी थी।

वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों के पदों और कटऑफ के मुद्दे को लेकर दायर की गई मोडिफिकेशन एप्लीकेशन सुनवाई 14 जुलाई को ही होगी।


Share

Related posts

विजय माल्या पर अवमानना केस में सुनवाई टली

samacharprahari

लंबे इंतजार के बाद मंत्री बने भुजबल, मंत्रालय मिलने के सवाल पर कहा- ‘मैं गृह मंत्री से लेकर…’

samacharprahari

गुजरात के हीरा उद्योग पर कोविड- 19 का कोई असर नहीं

samacharprahari

सेकंड फेज में वोट की चोट देने को वोटर्स हैं तैयार

samacharprahari

राजकोषीय घाटा कम करने RBI BJP सरकार को देगा 2.1 लाख करोड़ रुपये का लाभांश

Prem Chand

युवक की हत्या के बाद लूटपाट, लुटेरे फरार

samacharprahari