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28 मार्च तक ED की हिरासत में भेजे गए सीएम केजरीवाल

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ED ने कोर्ट में कहा- शराब नीति केस में CM मुख्य साज़िशकर्ता
– CM के वकीलों ने कहा- पहले से सबूत थे तो इंतज़ार क्यों किया

 

प्रहरी संवाददाता, नई दिल्ली
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में भेज दिया है। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से बताया गया कि वह अर्जी वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि निचली अदालत में पक्ष रखेंगे।

जांच एजेंसी की ओर से दलील दी गई कि केजरीवाल अपने मंत्रियों, आप पार्टी के नेताओं की मिलीभगत से दिल्ली शराब घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता हैं। उन्होंने सीएम होने का लाभ उठाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग में आम आदमी पार्टी (AAP) का सहयोग किया।

केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी और रमेश गुप्ता ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार है कि किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी का अधिकार, गिरफ्तारी की जरूरत दोनों समान नहीं है। इस मामले में अहम न्यायिक विवेक के इस्तेमाल की जरूरत है। वे (ईडी) कहते हैं कि उनके पास सारी सामग्री थी.. तो फिर आचार संहिता लागू होने तक इंतजार क्यों किया?

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