Samachar Prahari
OtherTop 10ताज़ा खबरभारतराज्य

येस बैंक मामलाः वधावन बंधुओं की जमानत अर्जी खारिज

Share

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने येस बैंक धोखाधड़ी मामले में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के प्रवर्तकों कपिल और धीरज वधावन की जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एस. वी. कोतवाल की पीठ ने 23 अक्टूबर को उनकी जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
येस बैंक धोखाधड़ी मामले में वधावन बंधुओं ने उच्च न्यायालय में अर्जी देकर जमानत का अनुरोध किया था। उनका दावा था कि मामले की जांच कर रही सीबीआई ने शहर की विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल करने से पहले सीआरपीसी की प्रक्रियागत जरुरतों को पूरा नहीं किया। वधावन बंधुओं की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने दलील दी कि सीबीआई ने विशेष मजिस्ट्रेट के समक्ष रिपोर्ट फाइल करने से पहले सीआरपीसी की धारा 173 के तहत तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया। मामले में सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंह ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि सीबीआई ने सभी प्रक्रियाओं का पालन किया है।


Share

Related posts

ऐप बेस्ड फर्जीवाड़ा: महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, बिहार सहित 10 राज्यों में CBI की छापेमारी

Prem Chand

ईडी ने धोखाधड़ी के आरोप में गोयल दंपती को किया गिरफ्तार

samacharprahari

ओबीसी आरक्षण: महाराष्ट्र के आवेदन पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत

Prem Chand

Leave a Comment