पीएनबी धोखाधड़ी मामलाः ब्रिटेन में प्रत्यर्पण के खिलाफ हीरा कारोबारी मुकदमा हारा
लंदन। पंजाब नेशनल बैंक से करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी के मामले में जालसाजी और धनशोधन के आरोप लगने के बाद फरार हो चुके हीरा कारोबारी नीरव मोदी गुरुवार को प्रत्यर्पण के खिलाफ अपना मुकदमा हार गया है। ब्रिटेन की अदालत ने गुरुवार को नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का आदेश दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद भगोड़े हीरा कारोबारी को भारत वापस लाया जा सकेगा। यूके के प्रत्यर्पण जज ने फैसला दिया कि भगोड़े डायमंड कारोबारी को भारत में एक केस का जवाब देना है। लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में जिला न्यायाधीश सैमुअल गूजी ने यह फैसला सुनाया। नीरव मोदी (49) दक्षिण पश्चिम लंदन में वेंड्सवर्थ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई में शामिल हुआ।
बता दें कि 19 मार्च 2019 को प्रत्यर्पण वारंट पर नीरव मोदी को गिरफ्तार किया गया था। वह प्रत्यर्पण मामले में अदालती सुनवाई में वेंड्सवर्थ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिस्सा लेता था। उसके भागने के खतरे को देखते हुए जमानत के लिए मजिस्ट्रेट और उच्च न्यायालय स्तर पर उसकी कई याचिकाएं खारिज कर दी गईं। पीएनबी में धोखाधड़ी से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच कर रही है और धनशोधन के संबंध में ईडी भी छानबीन कर रही है।