नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की अर्जी को खारिज कर दिया है। उन्होंने हाई कोर्ट की ओर से दिए गए सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व पुलिस कमिश्नर के आरोपों के मद्देनजर प्रारंभिक जांच का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री देशमुख पर जो आरोप लगाए हैं, वह गंभीर हैं और ऐसे में स्वतंत्र जांच की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने कहा कि ये सिर्फ प्रारंभिक जांच (पीई) है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि होम मिनिस्टर देशमुख इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में बाहरी जांच की जरूरत नहीं है। वहीं देशमुख के लिए पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश गलत है क्योंकि आदेश पारित करने से पहले हमें (देशमुख) नहीं सुना गया।