ताज़ा खबर
OtherPoliticsTop 10ताज़ा खबरभारतराज्य

देशमुख को झटका, याचिका खारिज

Share

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की अर्जी को खारिज कर दिया है। उन्होंने हाई कोर्ट की ओर से दिए गए सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व पुलिस कमिश्नर के आरोपों के मद्देनजर प्रारंभिक जांच का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री देशमुख पर जो आरोप लगाए हैं, वह गंभीर हैं और ऐसे में स्वतंत्र जांच की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने कहा कि ये सिर्फ प्रारंभिक जांच (पीई) है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि होम मिनिस्टर देशमुख इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में बाहरी जांच की जरूरत नहीं है। वहीं देशमुख के लिए पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश गलत है क्योंकि आदेश पारित करने से पहले हमें (देशमुख) नहीं सुना गया।


Share

Related posts

रूस के खिलाफ यूएनएचआरसी के प्रस्ताव से भारत ने बनाई दूरी

samacharprahari

सुरक्षा बलों पर हमले के लिए पाकिस्तानी आतंकवादी को 10 साल की कैद 

samacharprahari

कॉमनवेल्थ गेम्स में फिर टकराएंगे भारत-पाकिस्तान!

Prem Chand

जीएसटी अधिकारियों ने 400 करोड़ की आईटीसी धोखाधड़ी पकड़ी

samacharprahari

बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मेट्रो स्टेशन में लगी आग

Prem Chand