सोमवार से दो दिन का लाकडाउन, कड़ी पाबंदियां होंगी लागू, राज्य में 57 पर्सेंट से अधिक मामले
मुंबई। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री एवं राकांपा नेता नवाब मलिक ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी। मुंबई सहित राज्य में कोविड के 57 पर्सेंट से अधिक मामले हैं।
राकांपा नेता ने कहा कि सप्ताहांत के लॉकडाउन के अलावा सोमवार रात आठ बजे से कड़ी पाबंदियां भी लगाई जाएंगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा और सप्ताह के सभी दिनों में दिन के वक्त धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी। शॉपिंग मॉल, बार, रेस्तरां, छोटी दुकानें केवल सामान पैक करा कर ले जाने के लिए और पार्सल के लिए खुली रहेंगी। साथ ही सरकारी कार्यालयों को क्षमता से 50 प्रतिशत से ही काम करने की इजाजत होगी। सिनेमाघर, नाटक थिएटर भी बंद रहेंगे, हालांकि फिल्मों और टेलीविजन की शूटिंग भीड़-भाड़ नहीं होने की स्थिति में ही जारी रह सकती हैं। धार्मिक स्थलों को भी एसओपी का पालन करना होगा, सार्वजनिक परिवहन सेवा जारी रहेगी।
मुंबई शहर के संरक्षण मंत्री असलम शेख ने बताया कि कार्यालयों को ‘घर से काम’(वर्क फ्रॉम होम) के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, हालांकि इनमें बीमा, मेडिक्लेम, बिजली विभाग और महानगर पालिका के कार्यालय शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं को रात्रिकालीन कर्फ्यू में छूट दी गई है। उद्योग और उत्पादन क्षेत्र, सब्जी बाजार मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार ही संचालित होंगे। निर्माण स्थलों पर काम तभी चलेगा, अगर उनमें कामगारों के रहने की सुविधा होगी।