नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए अभी तक सूचना आयोगों में रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं कि है। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर जल्द सुनवाई करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है।
याचिका में कहा गया है कि 15 अक्टूबर तक मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा कुल छह पद खाली हैं। मुख्य सूचना आयुक्त 26 अगस्त को रिटायर हो गए। याचिका में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 16 दिसंबर 2019 के आदेश का पालन नहीं किया। उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति करने का आदेश दिया था। इस याचिका पर 25 मार्च को सुनवाई होनी थी।
याचिका में कहा गया है कि कई राज्य सरकारों ने भी सुप्रीम कोर्ट के 15 फरवरी, 2019 के आदेशों का पालन नहीं किया है। महाराष्ट्र सूचना आयोग में पांच सूचना आयुक्त के पद खाली है। महाराष्ट्र सूचना आयोग में करीब 60 हजार अपील और शिकायतें लंबित हैं। ऐसी ही स्थिति ओडिशा में भी है।