प्रशांत भूषण के ऐलान-ए-सजा से पहले बोले पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी
नई दिल्ली। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में दोषी करार दिया है। इसे लेकर कई वरिष्ठ अधिवक्ता और रिटायर्ड जज भूषण के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ने भी प्रशांत भूषण का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सजा नहीं देने की अपील की है।
पूर्व अटॉर्नी जनरल सोराबजी ने कहा कि उन्हें (प्रशांत भूषण) चुप कराने के बजाय अदालत को उन्हें अपने आप को साबित करने की इजाजत देनी चाहिए। न्यायिक भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें सबूत पेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रशांत भूषण का समर्थन करते हुए सोराबजी ने कहा कि उन्हें अवमानना की सजा नहीं दी जानी चाहिए और अदालत को आलोचना स्वीकार करना आना चाहिए।
बता दें कि प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका और सीजेआई एसए बोबड़े के खिलाफ किए गए ट्वीट्स को लेकर अदालत की आपराधिक अवमानना के लिए दोषी ठहराया था। 20 अगस्त को सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने कहा था कि प्रशांत भूषण चाहें तो 24 अगस्त तक बिना शर्त माफीनामा दाखिल कर सकते हैं। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अगर वो माफीनामा दाखिल करते हैं तो 25 अगस्त को इस पर विचार किया जाएगा। अगर माफीनामा दाखिल नहीं करते हैं तो अदालत सजा पर फैसला सुनाएगी।
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