ताज़ा खबर
OtherTop 10एजुकेशनताज़ा खबरबिज़नेसभारतराज्य

टिकट कैंसिलेशन नियम बदले: 8 घंटे पहले रद्द करने पर नहीं मिलेगा रिफंड

Share

✍️ डिजिटल न्यूज डेस्क, मुंबई/नई दिल्ली | भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन और रिफंड से जुड़े नियमों में बदलाव लागू करने की तैयारी कर ली है, जिससे यात्रियों की जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। नए प्रावधानों के तहत ट्रेन छूटने के समय के आधार पर रिफंड की राशि तय की गई है।
नियमों के अनुसार, यदि कोई यात्री ट्रेन रवाना होने से 72 घंटे पहले टिकट रद्द करता है, तो केवल न्यूनतम कैंसिलेशन चार्ज ही काटा जाएगा। वहीं 72 से 24 घंटे के बीच टिकट कैंसिल कराने पर किराए का करीब 25 प्रतिशत तक काट लिया जाएगा। इसके बाद 24 से 8 घंटे के बीच टिकट रद्द करने पर कटौती बढ़कर 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी।
सबसे बड़ा बदलाव 8 घंटे की सीमा को लेकर किया गया है। नए नियमों के मुताबिक, यदि कोई यात्री ट्रेन छूटने से 8 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल करता है या ट्रेन छूट जाती है, तो किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं मिलेगा।
क्लास के अनुसार कैंसिलेशन चार्ज भी तय किए गए हैं। फर्स्ट एसी में 240 रुपये, एसी टू में 200 रुपये, थर्ड एसी और चेयर कार में 180 रुपये, स्लीपर में 120 रुपये और सेकेंड क्लास में 60 रुपये प्रति यात्री काटे जाएंगे।
इसके अलावा रेलवे ने बुकिंग सिस्टम में भी बदलाव किए हैं। IRCTC के जरिए टिकट बुकिंग के शुरुआती 15 मिनट में आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया गया है। रेलवे का कहना है कि इन बदलावों से पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी बुकिंग पर रोक लगेगी।


Share

Related posts

दोस्त के तिलक में गए थे बिहार, बदमाशों ने किया अगवा और मांगी 15 लाख की रंगदारी

samacharprahari

पूर्व होम मिनिस्टर के घर-ऑफिस पर सीबीआई का छापा

samacharprahari

क्रिकेट टूर्नामेंट के विजेताओं का सम्मान

samacharprahari

मुंबई की मिल भूमि पर स्थित चॉलों और घरों के तेज़ी से पुनर्विकास का रास्ता साफ

samacharprahari

रिटायर्ड जज के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा

samacharprahari

NCLT के ऑर्डर के खिलाफ DHFL के लेंडर्स ने दाखिल की अपील

Prem Chand