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टिकट कैंसिलेशन नियम बदले: 8 घंटे पहले रद्द करने पर नहीं मिलेगा रिफंड

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✍️ डिजिटल न्यूज डेस्क, मुंबई/नई दिल्ली | भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन और रिफंड से जुड़े नियमों में बदलाव लागू करने की तैयारी कर ली है, जिससे यात्रियों की जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। नए प्रावधानों के तहत ट्रेन छूटने के समय के आधार पर रिफंड की राशि तय की गई है।
नियमों के अनुसार, यदि कोई यात्री ट्रेन रवाना होने से 72 घंटे पहले टिकट रद्द करता है, तो केवल न्यूनतम कैंसिलेशन चार्ज ही काटा जाएगा। वहीं 72 से 24 घंटे के बीच टिकट कैंसिल कराने पर किराए का करीब 25 प्रतिशत तक काट लिया जाएगा। इसके बाद 24 से 8 घंटे के बीच टिकट रद्द करने पर कटौती बढ़कर 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी।
सबसे बड़ा बदलाव 8 घंटे की सीमा को लेकर किया गया है। नए नियमों के मुताबिक, यदि कोई यात्री ट्रेन छूटने से 8 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल करता है या ट्रेन छूट जाती है, तो किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं मिलेगा।
क्लास के अनुसार कैंसिलेशन चार्ज भी तय किए गए हैं। फर्स्ट एसी में 240 रुपये, एसी टू में 200 रुपये, थर्ड एसी और चेयर कार में 180 रुपये, स्लीपर में 120 रुपये और सेकेंड क्लास में 60 रुपये प्रति यात्री काटे जाएंगे।
इसके अलावा रेलवे ने बुकिंग सिस्टम में भी बदलाव किए हैं। IRCTC के जरिए टिकट बुकिंग के शुरुआती 15 मिनट में आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया गया है। रेलवे का कहना है कि इन बदलावों से पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी बुकिंग पर रोक लगेगी।


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