February 9, 2025
ताज़ा खबर
OtherTop 10ताज़ा खबरबिज़नेसभारतराज्य

एक पर्सेंट से भी कम टैक्सपेयर्स होंगे प्रभावित : वित्त मंत्रालय

1 पर्सेंट जीएसटी कैश पेमेंट पर बवाल, वित्त मंत्रालय की सफाई

मुंबई। जीएसटी का भुगतान कैश में करने के नियम पर वित्त मंत्रालय का कहना है कि इस नियम से एक पर्सेंट से भी कम टैक्सपेयर्स प्रभावित होंगे। नियम के तहत 50 लाख रुपये से अधिक टर्नओवर वाले टैक्सपेयर्स को ही एक पर्सेंट जीएसटी का कैश में भुगतान करना होगा 1 फीसदी नकद भुगतान का मकसद फर्जी बिलों के जरिए होने वाली टैक्स चोरी को रोकना है।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, नियम साफ है कि जहां रेवेन्यू को ज्यादा रिस्क है, वहां यह लागू होगा। इस नियम से केवल 45,000 टैक्सपेयर्स ही प्रभावित होंगे, जो 1.2 करोड़ टैक्स बेस का मात्र 0.37 पर्सेंट ही है। इससे ईमानदार डीलर और कारोबारी प्रभावित नहीं होंगे। वित्त मंत्रालय ने 22 दिसंबर को एक अधिसूचना में जीएसटी नियमों में नियम 86 बी जोड़ने के बारे में जानकारी दी थी। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीएसई) ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नियमों में नियम 86B जोड़ा है।

Related posts

होनासा कंज्यूमर का आईपीओ 31 अक्टूबर को खुलेगा

samacharprahari

जादुई पत्थर के नाम पर ठगी करने वाले 2 गिरफ्तार

Prem Chand

हेमंत-कल्पना की गुगली से बीजेपी बोल्ड

Prem Chand

भिवंडी के इस गांव को सीरिया बनाने की पूरी तैयारी में थे आतंकी, तभी एनआईए ने…

samacharprahari

विश्व बैंक की चेतावनी! कोरोना की वजह से 15 करोड़ लोग हो जाएंगे गरीब

Prem Chand

सरकार के ‘कुप्रबंधन’ के कारण बढ़े कोरोना वायरस के मामले : राहुल

samacharprahari