1 पर्सेंट जीएसटी कैश पेमेंट पर बवाल, वित्त मंत्रालय की सफाई
मुंबई। जीएसटी का भुगतान कैश में करने के नियम पर वित्त मंत्रालय का कहना है कि इस नियम से एक पर्सेंट से भी कम टैक्सपेयर्स प्रभावित होंगे। नियम के तहत 50 लाख रुपये से अधिक टर्नओवर वाले टैक्सपेयर्स को ही एक पर्सेंट जीएसटी का कैश में भुगतान करना होगा 1 फीसदी नकद भुगतान का मकसद फर्जी बिलों के जरिए होने वाली टैक्स चोरी को रोकना है।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, नियम साफ है कि जहां रेवेन्यू को ज्यादा रिस्क है, वहां यह लागू होगा। इस नियम से केवल 45,000 टैक्सपेयर्स ही प्रभावित होंगे, जो 1.2 करोड़ टैक्स बेस का मात्र 0.37 पर्सेंट ही है। इससे ईमानदार डीलर और कारोबारी प्रभावित नहीं होंगे। वित्त मंत्रालय ने 22 दिसंबर को एक अधिसूचना में जीएसटी नियमों में नियम 86 बी जोड़ने के बारे में जानकारी दी थी। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीएसई) ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नियमों में नियम 86B जोड़ा है।