25 हजार करोड़ के घोटाले का है आरोप, कोर्ट के आदेश पर मामला हुआ था दर्ज
डिजिटल न्यूज डेस्क, मुंबई। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने शुक्रवार को महाराष्ट्र राज्य सहकारी (एमएससी) बैंक घोटाले से संबंधित मुकदमे को बंद करने की सिफारिश की है।25 हजार करोड़ रुपये के इस कथित बैंक घोटाले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार भी आरोपियों में शामिल हैं।
आर्थिक अपराध शाखा ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर अगस्त 2019 में धोखाधड़ी समेत आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
विशेष लोक अभियोजक (सरकारी वकील) राजा ठाकरे ने मंबई के एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आर.एन. रोकडे के समक्ष सी समरी C Summary) रिपोर्ट दाखिल की है। इस पर अदालत 15 मार्च को सुनवाई करेगी। अब यह अदालत पर निर्भर करता है कि वह लोक अभियोजक की सिफारिश को स्वीकार करे अथवा जांच जारी रखते हुए आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दे।
गौरतलब है कि पुलिस सी समरी रिपोर्ट तब दाखिल करती है, जब कोई आपराधिक मामला तथ्यों की चूक से दाखिल हो जाता है अथवा जांच के दौरान मुकदमे की प्रकृति आपराधिक नहीं पाई जाती है। आर्थिक अपराध शाखा ने पहली क्लोजर रिपोर्ट सितंबर 2020 में दाखिल की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन, अक्टूबर 2022 में आर्थिक अपराध शाखा ने अदालत को बताया था कि उसने शिकायतकर्ता व प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से उठाए गए बिंदुओं के आधार पर जांच जारी रखा है।