नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा है कि पुलिस स्टेशनों में लगे सीसीटीवी में ऑडियो और वीडियो दोनों फुटेज होनी चाहिए। न्यायालय ने एक स्थानीय पुलिस स्टेशन को यह बताने के लिए कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार वहां ऑडियो प्रणाली क्यों नहीं लगाई गई।
न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने एक मस्जिद के इमाम के रूप में अपने आधिकारिक और धार्मिक कर्तव्यों को निभाने में याचिकाकर्ता के सामने आ रही कथित बाधा से संबंधित एक याचिका पर विचार करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि पुलिस स्टेशनों, लॉक-अप, गलियारों, स्वागत क्षेत्रों, निरीक्षकों के कमरे, स्टेशन हॉल आदि में सीसीटीवी लगाए जाएं। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में ऑडियो और वीडियो दोनों की फुटेज होनी चाहिए।
