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52 करोड़ के टूरिज्म घोटाले में बड़ा कदम: ईडी ने जब्त संपत्ति लौटाई

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2013 – 14 में जब्त की गई थीं संपत्तियां

11 साल बाद न्याय मिलने की उम्मीद

प्रहरी संवाददाता, मुंबई, दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 52.31 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियां महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी (एमपीआईडी) को वापस सौंप दी हैं। यह संपत्तियां आर्यरूप टूरिज्म एंड क्लब रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए बहु-करोड़ के निवेश घोटाले से जुड़ी थीं।

विशेष न्यायालय, पीएमएलए मुंबई से पहले एमपीआईडी सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक आवेदन को 07.04.2021 के आदेश को संशोधित करने और संपत्तियों के सौंपों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना की गई थी।

ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि कंपनी ने निवेशकों को ऊंचे रिटर्न का झांसा देकर करोड़ों रुपये जुटाए, लेकिन जब भुगतान का समय आया तो आम निवेशकों को धोखा देकर इन फंड्स को बेनामी खातों और अचल संपत्तियों में निवेश कर दिया।

जांच में यह भी पता चला कि राजस्थान और ठाणे में स्थित 29.20 करोड़ रुपये की संपत्तियां अपराध की आय (पीओसी) के रूप में इस्तेमाल हुईं, जिन्हें 2013-14 में पीएमएलए की धारा 5 के तहत अटैच किया गया था।

घोटाले के पीड़ित निवेशकों को उनका धन वापस दिलाने के लिए ईडी ने कई बैठकें कीं और एमपीआईडी को पुनर्स्थापन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद विशेष पीएमएलए न्यायालय में याचिका दायर की गई, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 11 मार्च 2025 को 52.31 करोड़ रुपये की संपत्तियों को सक्षम प्राधिकारी को सौंपने का आदेश दिया। अब यह संपत्तियां वास्तविक निवेशकों को लौटाई जाएंगी, जिससे घोटाले के शिकार लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।


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