नई दिल्ली, 18 अक्टूबर 2023 : इंडिया टुडे की महिला पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है. इनमें से चार को हत्या और मकोका जबकि एक को मकोका के तहत दोषी करार दिया गया. 26 अक्टूबर को सभी दोषियों की सजा पर बहस होगी. 15 साल पहले 30 सितंबर, 2008 को सौम्या अपनी कार में मृत पाई गई थीं. उन्हें चलती कार में गोली मारी गई थी.
सौम्या रात 3 बजे विडियोकॉन टावर में अपने ऑफिस से वसंत कुंज में अपने घर के लिए निकलीं थीं. सौम्या खुद कार ड्राइव कर रही थीं. उसी वक्त आरोपी रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय भैंगा भी अपनी कार से वहीं से जा रहे थे. चारों को वसंत विहार में इन्हें धीमी गति से जा रही कार में अकेली लड़की जाती नजर आई. वह सौम्या थी. आरोपियों ने उनके पीछे अपनी कार लगा दी. आरोपियों ने कई बार सौम्या को ओवरटेक कर रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा. तो गुस्से में आकर रवि ने अपनी पिस्तौल से सौम्या पर फायर कर दिया. गोली एक ही चली, जो कार का शीशा तोड़कर सौम्या के सिर में जा लगी. इसके बाद आरोपी फरार हो गए.