मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने वर्ष 2016 के पुणे जमीन सौदे से जुड़े धनशोधन मामले में मंगलवार को पूर्व भाजपाई और मौजूदा राकांपा नेता एकनाथ खडसे की पत्नी मंदाकिनी खडसे की गिरफ्तारी पूर्व जमानत की अर्जी खारिज कर दी। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी।
विशेष न्यायाधीश एच. एस. सतभाई ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के मामलों की सुनवाई करते हुए कहा कि वह मंदाकिनी खडसे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर रहे हैं। न्यायाधीश सतभाई ने कहा कि विशेष अदालत ने पिछले महीने सम्मन जारी किए जाने के बाद भी पेश नहीं होने पर ‘उनके आचरण एवं अवज्ञा’ पर ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है।
अदालत ने एकनाथ खडसे को भी 21 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपपत्र का संज्ञान लेने के बाद एकनाथ खडसे, उनकी पत्नी एवं अन्य आरोपियों को तलब किया गया था। ईडी ने आरोपी लगाया है कि चौधरी एवं खडसे दंपत्ति ने पुणे के समीप भोसारी में 3.75 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन खरीदी थी, जबकि उसकी असल कीमत 31.01 करोड़ रुपये थी।