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सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 69000 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ

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लखनऊ । उत्तर प्रदेश में लम्बे समय से चल रहे 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के विवाद में राज्य की अजय बिष्ट सरकार को शीर्ष कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ के आदेश में दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को जो कहना है हाई कोर्ट में जाकर कहें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि वह मामले को दो महीने के भीतर निपटाए। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने उत्तर पुस्तिकाओं की जांच विवाद और भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश स्थगित कर दिया था और प्रदेश सरकार को भर्ती जारी रखने की हरी झंडी दे दी थी।

वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों के पदों और कटऑफ के मुद्दे को लेकर दायर की गई मोडिफिकेशन एप्लीकेशन सुनवाई 14 जुलाई को ही होगी।


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