ताज़ा खबर
OtherTop 10

बिजली चोरी के जुर्म में कंपनी मालिक को दो साल की जेल

Share

ठाणे। महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने बिजली चोरी के मामले में कपड़ा कंपनी के 60 वर्षीय मालिक को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया। जिला न्यायाधीश पी. पी. जाधव ने एक अप्रैल को यह आदेश दिया और इस आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई। अदालत ने कहा कि अगर दोषी जुर्माना भरने में नाकाम रहता है तो उसे एक साल की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।
अतिरिक्त लोक अभियोजक विवेक कादु ने अदालत को बताया कि 18 अक्टूबर 2003 को महाराष्ट्र प्रदेश बिजली वितरण कंपनी (एमएसईडीसीएल) के कुछ इंजीनियरों ने ठाणे के भिवंडी शहर में एक कपड़ा कंपनी का निरीक्षण किया और पाया कि उसके बिजली के मीटर से छेड़छाड़ की गई है। बाद में कंपनी के मालिक को 85,75,425 रुपये की बिजली चोरी का दोषी पाया गया। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना राशि में से 85,75,599 रुपये बिजली कंपनी को दिए जाए।


Share

Related posts

ओ 2 सी बिजनेस अलग करेगी RIL

samacharprahari

बिग बुल राकेश झुनझुनवाला का निधन

samacharprahari

गोविंद पानसरे हत्या केस में सरकार की अपील खारिज

Prem Chand

चिप वाला ई-पासपोर्ट से फर्जीवाड़ा थमेगाः जयशंकर

samacharprahari

सांगली में एक ही परिवार के 9 लोगों का शव मिला

Prem Chand

अमेरिका को मिसाइल हमले का खतरा!

Vinay