नई दिल्ली। नए फैक्ट्री एक्ट को लेकर मजदूर यूनियन में काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) की ओर से हरियाणा मंत्रिमंडल के नए उद्योगों में 1000 दिन के लिए फैक्ट्री एक्ट लागू नही करने के फैसले की निंदा करतेे हुए कहा कि यह मजदूरों को आर्थिक गुलामी की ओर ले जाएगा। सीटू की ओर से जारी बयान के मुताबिक हरियाणा मंत्रिमंडल के किये गए इस फैसले का अर्थ है कि तीन साल से ज्यादा समय के लिए किसी भी प्रकार के श्रम कानून नए उद्योगों में लागू नहीं होंगे। सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की दो धाराओं 5(ए), 36 (सी) को 1000 दिन तक निलंबित करने को लेकर केंद्र से मंजूरी मांगी है। गौरतलब है कि उत्तरप्रदेश सरकार ने भी श्रम कानून में बदलाव करते हुए 3 साल तक श्रम कानून को स्थागित कर दिया है।
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