नई दल्ली। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन खोलने के दूसरे चरण-अनलॉक-2 के लिए नये दिशा-निर्देश जारी करते हुए संक्रमण-क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में और अधिक छूट की अनुमति दी है। नए दिशा-निर्देश पहली जुलाई से प्रभावी होंगे और इनमें कई कार्य चरणबद्ध ढंग से दोबारा शुरु करने की बात कही गई है। इसके अनुसार, संक्रमण वाले क्षेत्रों में पूर्णबंदी को 31 जुलाई तक कडाई से लागू किया जाएगा।
गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये दिशा-निर्देश राज्यों से प्राप्त सुझावों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के साथ परामर्श के बाद तैयार किए गए हैं। इनके अनुसार, मेट्रो रेल सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेम्बली हॉल और ऐसी अन्य जगहें बंद रहेंगी। सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक तथा अधिक भीड़-भाड़ वाले अन्य आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। मंत्रालय ने कहा है कि भविष्य में इन्हें खोलने का निर्णय स्थिति का आकलन करने के बाद लिया जाएगा। संक्रमण-क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में शेष सभी कार्य किए जा सकेंगे।
नए दिशा निर्देश के तहत विद्यालयों, महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को जुलाई महीने में भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। अब कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह पाँच बजे तक के लिए लागू होगा। जिन औद्योगिक इकाइयों में शिफ्टों में काम होता है, उनके लिए भी रात्रि-कालीन कर्फ्यू में ढील दी गई है। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आवागमन, सामानों की लदाई और उन्हें उतारने के अतिरिक्त बसों, रेलगाड़ियों और हवाई जहाजों से आने वालों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भी कर्फ्यू में ढील दी गई है। घरेलू विमान सेवा और यात्री रेलगाड़ियों के सीमित संचालन की अनुमति पहले से ही है जिसे धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा।
क्षेत्रों के हिसाब से दुकानों में, सुरक्षित दूरी के मानदंड का पालन करते हुए एक साथ पाँच से अधिक लोग रह सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से खुल सकेंगे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इसकी मानक प्रक्रिया अलग से जारी करेगा।