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पालघर लिंचिंग मामले के 25 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

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मुंबई। पालघर सत्र अदालत ने पालघर हत्याकांड के 25 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अप्रैल महीने में पालघर जिले के एक गांव में दो साधुओं और उनके चालक की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। आरोपियों ने तकनीकी आधार पर जमानत याचिका दायर की थी, जिसे पालघर जिले में एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक सतीश मनशिंदे ने अदालत के समक्ष 25 आरोपियों के खिलाफ ”कई सुबूत” होने की दलील दी और उनकी जमानत याचिका का विरोध किया। अभियोजन ने कहा था कि आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच से उनके मौका-ए-वारदात पर होने का खुलासा हुआ है।
बता दें कि कोरोना वायरस के कारण देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया था। उसी दौरान 16 अप्रैल को सूरत जा रहे दो साधुओं और उनके चालक की पालघर जिले के गढ़चिंचले गांव में भीड़ ने चोर होने के संदेह होने पर पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। गांव के आसपास बच्चा चोरी होने की अफवाह के बाद भीड़ हिंसक हो गई थी। इस मामले में 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की जांच महाराष्ट्र पुलिस की सीआईडी कर रही है।


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