Samachar Prahari
Other

सीवर डेथ पर देना होगा 30 लाख मुआवजा : सुप्रीम कोर्ट

Share

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर 2023 : देश में सीवर सफाई के दौरान होने वाली मौत की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारियों को मरने वालों के परिजनों को 30 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। जस्टिस एस. रवींद्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि सीवर की सफाई के दौरान स्थायी दिव्यांगता का शिकार होने वालों को न्यूनतम मुआवजे के रूप में 20 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। पीठ ने कहा, ‘केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा पूरी तरह खत्म हो जाए।’ फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति भट ने कहा कि अगर सफाईकर्मी दूसरी दिव्यांगता से ग्रस्त होता है तो अधिकारियों को 10 लाख रुपये तक का भुगतान करना होगा। पीठ ने निर्देश दिया कि सरकारी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं न हों और उच्च न्यायालयों को सीवर से होने वाली मौतों से संबंधित मामलों की निगरानी करने से न रोका जाए। यह फैसला एक जनहित याचिका पर आया।


Share

Related posts

क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में ईडी ने 37 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की

samacharprahari

उच्च शिक्षा में ‘सुपर रेगुलेटर’ से स्वायत्तता पर संकट: संसद की संयुक्त समिति ने नए शिक्षा बिल पर जताई कड़ी आपत्ति

samacharprahari

जियो ने डोमेस्टिक वॉयस कॉल फ्री किया

samacharprahari

Leave a Comment