ताज़ा खबर
Other

सीवर डेथ पर देना होगा 30 लाख मुआवजा : सुप्रीम कोर्ट

Share

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर 2023 : देश में सीवर सफाई के दौरान होने वाली मौत की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारियों को मरने वालों के परिजनों को 30 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। जस्टिस एस. रवींद्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि सीवर की सफाई के दौरान स्थायी दिव्यांगता का शिकार होने वालों को न्यूनतम मुआवजे के रूप में 20 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। पीठ ने कहा, ‘केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा पूरी तरह खत्म हो जाए।’ फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति भट ने कहा कि अगर सफाईकर्मी दूसरी दिव्यांगता से ग्रस्त होता है तो अधिकारियों को 10 लाख रुपये तक का भुगतान करना होगा। पीठ ने निर्देश दिया कि सरकारी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं न हों और उच्च न्यायालयों को सीवर से होने वाली मौतों से संबंधित मामलों की निगरानी करने से न रोका जाए। यह फैसला एक जनहित याचिका पर आया।


Share

Related posts

चार अंतरिक्ष यात्री स्पेसएक्स के कैप्सूल से 200 दिन बाद पृथ्वी पर लौटे

Prem Chand

UP में मंत्री पुत्र की फोटो लगाकर अकाउंटेंट से 2 करोड़ की ठगी

samacharprahari

सुकमा में IED धमाके में कोबरा बटालियन के अफसर की मौत, 10 कमांडो घायल

samacharprahari

गोरेवाड़ा प्राणी संग्रहालय में बर्ड फ्लू का कहर, 3 बाघ और 1 तेंदुए की मौत

samacharprahari

पीएनबी ने खिलाड़ी शमसेर सिंह को सम्मानित किया

samacharprahari

आर्थिक तंगी के बीच महाराष्ट्र सरकार 50 लाख महिलाओं को ‘मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना’ से बाहर करने की योजना बना रही है: रिपोर्ट

Prem Chand