मुंबई। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की मामले में दोष सिद्धि की ‘सफलता दर’ के नीचे चले जाने पर कड़ी टिप्पणी की थी। जांच एजेंसी ने अदालत को सूचित किया है कि दोषसिद्धि की दर करीब 65-70 फीसद हो गई है। अगस्त 2022 तक सफलता दर को 75 फीसद तक ले जाने का लक्ष्य है।
शीर्ष अदालत में दाखिल हलफनामे में सीबीआई निदेशक एस. के. जायसवाल ने कहा कि सीबीआई ने दोषियों की दोषसिद्धि में वर्ष 2020 में 69.83 और वर्ष 2019 में 69.19 फीसद सफलता हासिल की थी। वर्तमान दोषसिद्धि दर को अगस्त 2022 तक 75 फीसद तक ले जाने का सीबीआई का प्रयास है।
सीबीआई ने शीर्ष अदालत को बताया कि वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सघन चर्चा के बाद व्यवस्था की समग्र समीक्षा की गई। पुराने दिशानिर्देशों के स्थानों पर नये दिशानिर्देश जारी किए गए। सीबीआई के लिए ऊपरी अदालतों में अपील दायर करने एवं नजर रखने से संबंधित विषयों पर निगरानी पर जोर दिया गया है।
