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महाराष्ट्र में निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर रोक!

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सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे, 27 पर्सेंट रिज़र्वेशन के बारे में राज्य सरकार ने जारी किया था अध्यादेश

मुंबई। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को 27 फीसदी रिजर्वेशन देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर अगले आदेश तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ओबीसी कोटा के लिए एक कमिशन का गठन किए बिना और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का डाटा एकत्र किए बिना ओबीसी रिजर्वेशन लागू नहीं किया जा सकता है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के उस अध्यादेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत राज्य सरकार ने लोकल बॉडी चुनाव में 27 फीसदी ओबीसी रिजर्वेशन के लिए ऑर्डिनेंस जारी किए हैं। इस अध्यादेश को प्रभावी करने के लिए राज्य चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन को भी चुनौती दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए.एम. खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि रिजर्वेशन पर अमल तब तक नहीं हो सकता है, जब तक कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व का डेटा और कमीशन का गठन न हो। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी रिजर्वेशन पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनरल कैटेगरी और अन्य रिजर्व सीटों के लिए चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।


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