मुंबई। एशिया के सबसे धनी कारोबारी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी पर बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने 40 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी ने अंबानी पर 15 करोड़ और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी ने यह जुर्माना नवंबर 2007 में रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (आरपीएल) के शेयरों में खरीद-बिक्री में गड़बड़ी को लेकर लगाया है। रिलायंस और उसके प्रमुख के अलावा सेबी ने नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड पर 20 करोड़ रुपये और मुंई एसईजेड लिमिटेज पर भी 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है।
सेबी ने यह जुर्माना नवंबर 2007 में रिलायंस पेट्रोलियम के शेयरों की कैश व फ्यूचर सेग्मेंट में खरीद और बिक्री से जुड़े मामले में हुई अनियमितता के लिए लगाया है। उससे पहले मार्च 2007 में रिलायंस ने रिलायंस पेट्रोलियम में अपनी 4.1 पर्सेंट हिस्सेदारी एक लिस्टेड सब्सिडयरी को बेचने का फैसला किया था, जिसका 2009 में रिलायंस में विलय कर दिया गया। बाजार नियामक का मानना है कि इस अनियमितता के कारण आरपीएल सिक्योरिटीज के भाव कैश और एफएंडओ सेग्मेंट्स में प्रभावित हुए और अन्य निवेशकों के नुकसान पहुंचा।