मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने और बिना वैध दस्तावेजों के देश में रहने के आरोपी बांग्लादेश के एक नागरिक को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिजीत नंदगांवकर ने बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद इमरान अली शेख की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तो इससे ‘समाज को गलत संदेश जाएगा और अवैध तथा अनधिकृत आव्रजन की समस्या, जिससे भारत पहले ही जूझ रहा है, और बढ़ जएगी।’
बता दें कि बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद इमरान शेख को पहले गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ वाकोला पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी ने दूसरी बार जमानत याचिका दाखिल की थी। इससे पहले एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने भी उसकी याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि वह ऐसे वैध दस्तावेज दिखाने में नाकाम रहा है, जो साबित करते हों कि वह भारतीय नागरिक है।
आरोपी ने सत्र अदालत के समक्ष अपनी दलील में दावा किया कि उसने कोई अपराध नहीं किया है और उसके खिलाफ दर्ज मामला ‘गलत और निराधार’है। उसने यह भी दावा किया कि वह मुंबई का स्थायी निवासी है। अभियोजन पक्ष ने अदालत से कहा कि शेख गैरकानूनी तरीके सें बांग्लादेश से भारत आया और सरकारी अधिकारियों से वैध अनुमति लिए बगैर यहां रह रहा था।