ताज़ा खबर
Otherभारतराज्य

बांग्लादेशी नागरिक की जमानत याचिका खारिज

Share

मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने और बिना वैध दस्तावेजों के देश में रहने के आरोपी बांग्लादेश के एक नागरिक को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिजीत नंदगांवकर ने बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद इमरान अली शेख की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तो इससे ‘समाज को गलत संदेश जाएगा और अवैध तथा अनधिकृत आव्रजन की समस्या, जिससे भारत पहले ही जूझ रहा है, और बढ़ जएगी।’
बता दें कि बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद इमरान शेख को पहले गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ वाकोला पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी ने दूसरी बार जमानत याचिका दाखिल की थी। इससे पहले एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने भी उसकी याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि वह ऐसे वैध दस्तावेज दिखाने में नाकाम रहा है, जो साबित करते हों कि वह भारतीय नागरिक है।
आरोपी ने सत्र अदालत के समक्ष अपनी दलील में दावा किया कि उसने कोई अपराध नहीं किया है और उसके खिलाफ दर्ज मामला ‘गलत और निराधार’है। उसने यह भी दावा किया कि वह मुंबई का स्थायी निवासी है। अभियोजन पक्ष ने अदालत से कहा कि शेख गैरकानूनी तरीके सें बांग्लादेश से भारत आया और सरकारी अधिकारियों से वैध अनुमति लिए बगैर यहां रह रहा था।


Share

Related posts

शोपियां में मुठभेड़ में चार आतंकवादी ढेर

Prem Chand

सुप्रीम कोर्ट में हंगामा करने वाले वकील की सदस्यता छीनी गई

samacharprahari

पिछले सात वर्षों में मुंबई में 3945 इमारतें गिरी, 300 लोगों की मौत और 1146 घायल

Prem Chand

जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर एक ट्रक से गोला-बारूद बरामद, 2 गिरफ्तार

samacharprahari

चार अंतरिक्ष यात्री स्पेसएक्स के कैप्सूल से 200 दिन बाद पृथ्वी पर लौटे

Prem Chand

भाजपा ने सूबे को ही आइसोलशन में पहुंचा दिया : अखिलेश

samacharprahari