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रंजीत कोहली को आजीवन कारावास, मां को 10 साल की सजा

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रांची, 5 अक्टूबर : राष्ट्रीय शूटर तारा सहदेव धर्म परिवर्तन मामले में सीबीआई कोर्ट ने आज सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुस्ताक अहमद को 15 साल की सश्रम कारावास और रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली की मां कौशल रानी को 10 साल की सजा सुनाई है। रंजीत कोहली के वकील मुख्तार खान ने कहा कि इस सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अदालत ने तीनों को अलग-अलग धाराओं में दोषी पाया था। तीनों को 120 बी, 376(2)एन (एक ही महिला से बार बार रेप की साजिश) 298 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और 496 ( जबरदस्ती विवाह करवाना या कपट पूर्ण तरिके से विवाह करवाना) में दोषी पाया।


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