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मनी लांड्रिंग मामले में आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज

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रांची। मनरेगा घोटाला और अवैध माइनिंग के जरिए मनी लांड्रिंग मामले में झारखंड की निलंबित सीनियर आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका को ईडी के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया। वह पिछले 11 मई से जेल में बंद हैं।
कोर्ट में सिंघल की ओर से दायर जमानत याचिका पर उनकी ओर से पक्ष रखते हुए उनके अधिवक्ता ने कहा कि वह निर्दोष हैं। ईडी ने जो रुपये बरामद किए हैं, वह उनका नहीं है। वहीं, ईडी की ओर से कहा गया कि सिंघल ने अवैध माइनिंग के जरिए गलत तरीके से राशि अर्जित की है। कई बैंकों में उनके अकाउंट है। अवैध तरीके से बड़े पैमाने पर कमाई गयी राशि की मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला बेहद गंभीर है। ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए।ॉ


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