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अब जल्‍द होगा चेक बाउंस मामलों का निपटारा

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सुप्रीम कोर्ट ने विशेष चेक बाउंस कोर्ट के गठन का दिया आदेश
नई दिल्‍ली। देश में चेक बाउंस के लंबित मामलों की बढ़ती संख्‍या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश के पांच राज्‍यों में पायलट प्रोजेक्‍ट के तहत विशेष चेक बाउंस कोर्ट के गठन का आदेश दिया है। इन विशेष अदालतों में चेक बाउंस से संबंधित मामले ही सुने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अदालतों से इन कोर्ट के गठन के संबंध में 21 जुलाई तक हलफनामा दायर करने का आदेश भी दिया है।

सु्प्रीम कोर्ट ने एक एक्‍सपर्ट कमेटी के सुझाव पर देश के पांच राज्‍यों में पायलट प्रोजेक्‍ट के आधार पर स्‍पेशल कोर्ट बनाने का आदेश दिया है। देश भर में चेक बाउंस के 33 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं।

जस्टिस एल. नागेश्वर राव, बी.आर. गवई और एस. रवींद्र भट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (एनआई) के तहत विशेष अदालतों के गठन को लेकर अदालतों से अपना पक्ष रखने को कहा है।

एक्‍सपर्ट कमेटी ने महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तहत विशेष चेक बाउंस कोर्ट बनाने का सुझाव दिया है। इन राज्‍यों में चेक बाउंस से संबंधित सबसे ज्‍यादा मामले लंबित हैं। हालांकि वित्त मंत्रालय ने चेक बाउंस से जुड़े मामलों को सिविल केस में बदलने का प्रस्ताव दिया था। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।


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