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एनआईए कोर्ट ने देशमुख मामले में वाजे से पूछताछ की अनुमति दी

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मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को बर्खास्त किए जा चुके मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज कथित धन शोधन मामले में पूछताछ करने की अनुमति दे दी है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने वाजे को दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास एक एसयूवी मिलने और उसके बाद व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। अंबानी के आवास के पास मिली एसयूवी में विस्फोटक सामग्री पाई गई थी। वाजे अब न्यायिक हिरासत में है। बचाव पक्ष के एक वकील ने बताया कि निदेशालय को नवी मुंबई की तलोजा जेल में वाजे से तीन दिनों तक पूछताछ करने की अनुमति दी गई है।


ईडी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता के खिलाफ धनशोधन मामले में अब तक देशमुख के दो सहयोगियों, निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय एजेंसी ने दावा किया कि गिरफ्तार किए गए इन दोनों लोगों ने कबूल किया है कि वाजे ने मुंबई में ऑर्केस्ट्रा बार मालिकों से 4.70 करोड़ रुपये एकत्र किए थे। इस रकम को दो किश्तों में शिंदे को सौंपा गया था। ईडी इस मामले में क्राइम ब्रांच के पूर्व सहायक पुलिस निरीक्षक से पलांडे और शिंदे के सामने पूछताछ करना चाहता है।
बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को वाजे की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में आरोप लगाया था कि देशमुख ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहते हुए वाजे को मुंबई के बार और रेस्तरां से हर महीने 100 करोड़ रुपये से अधिक की उगाही करने का निर्देश दिया था। सिंह के आरोपों के संदर्भ में बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने प्रारंभिक जांच की जिसके बाद ईडी ने देशमुख और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।


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