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सैट ने सेबी के आदेश के खिलाफ डिश टीवी की अपील खारिज की 

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नयी दिल्ली, 11 मार्च । प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने सेबी के उस आदेश के खिलाफ डिश टीवी इंडिया लिमिटेड की अपील खारिज कर दी है जिसमें कंपनी को अपनी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के नतीजों की जानकारी देने को कहा गया था। सेबी ने अपने आदेश में कहा था कि डिश टीवी 30 दिसंबर, 2021 को हुई इस एजीएम में लिए गए फैसलों की जानकारी 24 घंटे के भीतर दे। इस संबंध में नियामक ने कंपनी और उसके निदेशकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। इस आदेश के खिलाफ डिश टीवी को सैट से कोई फौरी राहत नहीं मिली थी।

सैट ने अपने आदेश में कहा, ‘‘हमें डब्ल्यूटीएम द्वारा दिए गए प्रथम दृष्टया अवलोकन पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं लगता है, क्योंकि ये केवल प्रथम दृष्टया अवलोकन हैं और निष्कर्ष नहीं हैं।’’ सैट ने कहा, ‘‘हम अपीलकर्ताओं को 20 मार्च 2022 को या उससे पहले कारण बताओ नोटिस पर उचित जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हैं। इसके बाद डब्ल्यूटीएम चार सप्ताह के भीतर अपीलकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देने के बाद मामले का फैसला करेगा।’’


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